Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: देश के सभी गरीब, जरूरतमंद और श्रमिक परिवारों के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जारी की गई है जिनके परिवार में बेटियां है और वे उनका विवाह करना चाहते है, अब सरकार कन्याओ के विवाह हेतु ₹51,000 रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। गरीब परिवार ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करके ₹11,000 वधु के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे एवं ₹38,000 की सामग्री भी मिलेगी।
कन्या विवाह योजना की शुरुवात वर्ष 2002 में की गई थी, लेकिन हाल ही में इसमें संशोधन करके 12 मार्च 2022 को दोबारा नए सिरे से शुरू की गई है। वर्त्तमान में यह योजना मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं बिहार आदि राज्य में चलाई जा रही है। साथ ही देश के कई अन्य राज्यों में कन्यादान योजना के नाम से बालिकाओ के विवाह हेतु आर्थिक सुरक्षा गरीब परिवारों को प्रदान की जा रही है।
गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह करने हेतु आर्थिक मदद इस योजना के माध्यम से की जाती है। यदि आपके परिवार में भी किसी बेटी का विवाह है और आप इस Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए आवेदन करना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े, इस लेख में हमने योजना की पूरी जानकारी विस्तार में दी है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2026 Overview
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
|---|---|
| राज्य | मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान |
| लाभ | विवाह हेतु आर्थिक सहायता |
| लाभार्थी | गरीब परिवार की कन्याए |
| सहायता राशि | ₹51,000 |
| भुगतान प्रक्रिया | DBT |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| आधिकारिक पोर्टल | vivahportal.mp.gov.in |
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2026
राज्य में कई ऐसे परिवार है जो गरीबी के कारण बेटियों को शिक्षा, पोषण एवं उनका विवाह नहीं कर पाते, गरीब परिवार आर्थिक तंगी के कारण विवाह का बोजा नहीं उठा पाते, इसलिए भारत के अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाए चलाई जाती है ऐसी ही एक योजना Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana है। इस योजना के आंतरिक बेटियों के विवाह हेतु कुल ₹51,000 की वित्तीय सहायता की जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने लड़कियों, विधवाओं या परित्यक्त महिलाओं को खाता दाता चेक के माध्यम से कुल ₹49,000/- राशि दी जाएगी एवं ₹6,000 विवाह समारोह का संचालन करने वाले आयोजन निकाय को मिलेंगे। राज्य अनुसार अनुदान राशि में बदलाव हो सकता है, इसलिए पंजीकरण करने से पहले योजना की पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
- दूल्हा दुल्हन के माता-पिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी होने चाहिए।
- वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- परिवार सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से होनी चाहिए।
- योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा आय सिमा निर्धारित नहीं है, कोई भी आवेदन करके लाभ ले सकते है।
- अनुदान राशि के लिए दूल्हा-दुल्हन को निर्धारित तिथियों पर सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेना होगा।
- तलाकशुदा परित्यक्त महिलाएं भी योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
- दुल्हन के पास आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- वधू और वर का आधार कार्ड
- वधू का समग्र आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर
- आयु का प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय/बीपीएल प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- विवाह आमंत्रण पत्र
- अन्य स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Online Apply
- कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करने हेतु vivahportal.mp.gov.in पोर्टल पर जाए।
- पोर्टल ओपन करने के बाद मेनू में कल्याणी विवाह हेतु आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करे।
- अब नया पेज खुलेगा, यहां समग्र आईडी दर्ज करे और कैप्चा भरके Submit बटन पर क्लिक करे।
- इसके बाद रजिस्टर नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, उसे पोर्टल में दर्ज करे और वेरीफाई करे।
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana From खुलेगा, इसमें अपनी जानकारी दर्ज करे।
- आवेदन में जानकारी दर्ज करने के बाद दस्तावेज अपलोड करे।
- इसके बाद कैप्चा भरे और सबमिट बटन पर क्लिक करे।
- इस तरह से आवेदक योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म
यदि परिवार ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो उन्हें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या जिला पंचायत में दूल्हे और दुल्हन को सामूहिक विवाह समारोह की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। कार्यालय में भेट देने के बाद Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Form प्राप्त करे और दूल्हा दुल्हन की पूरी जानकारी उसमे दर्ज करे।
आवेदन में जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदन प्रपत्र के साथ दस्तावेज जोड़कर आवेदन फॉर्म संबंधित निकाय में जमा करें जिसके तहत आवेदक सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेना चाहता है। आवेदन करने के बाद आवेदन की जांच की जाएगी, वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद विवरण विवाह पोर्टल में दर्ज किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सहायता राशि सीधे डीबीटी द्वारा दुल्हन के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, यदि जोड़ा योजना के लिए अपात्र है और उनका आवेदन ख़ारिज किया जाता है तो आवेदक अपील कर सकते है, अपील का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इस तरह से आवेदक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती है।
| Mukhyamantri Kanya Vivah Form | Download Form PDF |
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Important Links
| आधिकारिक वेबसाइट | vivahportal.mp.gov.in |
| GR PDF | Download PDF |
| Helpline Number | 0755-2708493 |
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| Homepage | hindimeyojana.com |